UP की गाइडलाइन, अब तीन शिफ्ट में 100 फीसदी खुलेंगे सरकारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है. इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है.
- आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल खुलेंगे
- रेस्टोरेंट्स, होटल, मॉल को खोलने की इजाजत
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी. ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. इसी के साथ यूपी में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह है कि 100 फीसदी हाजिरी के साथ दफ्तर खुलेंगे.
यूपी में सरकारी कार्यालय 100 फीसदी हाजिरी के साथ खोले जाने की गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन इसके साथ एक शर्त यह है कि काम का ढर्रा पहले से बदला होगा. गाइडलाइंस के मुताबिक कार्यालय अब तीन पालियों में खुलेंगे. पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 और तीसरी पाली 11 बजे से 7 बजे तक होगी. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दफ्तरों में भीड़ न हो और स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर सके.
उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे. वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि खोलने के तौर-तरीकों पर विस्तृत मानक और तौर तरीके के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी.
नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे. पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी. वहीं गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे.
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