दिल्ली: संसद से पास हुआ अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल, 40 लाख लोगों को होगा फायदा
बिल पेश करने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा हुई. चर्चा के दौरान काफी हंगामा भी हुआ. हालांकि हंगामे के बीच सरकार बिल पास कराने में सफल रही. बता दें कि ये बिल लोकसभा से 28 नवंबर को पहले ही पास हो चुका है.
- राज्यसभा से पास हुआ अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल
- 28 नवंबर को लोकसभा से पास हो चुका है बिल
मोदी सरकार को राज्यसभा में एक और सफलता मिली है. सरकार बुधवार को राज्यसभा में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराने में सफल रही है. ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है. इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा.
बिल को आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में पेश किया. उन्होंने कहा कि 40-50 लाख लोग दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहते हैं. पहचान की गई कॉलोनियों के निवासियों को पांच दस्तावेज के आधार पर मालिकाना हक दिया जाएगा. इस बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) है
बिल के पेश करने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा हुई. चर्चा के दौरान काफी हंगामा भी हुआ. हालांकि हंगामे के बीच सरकार बिल पास कराने में सफल रही. बता दें कि ये बिल लोकसभा से 28 नवंबर को पहले ही पास हो चुका है.
हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लगभग 40-50 लाख लोग दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं. पुरी ने कहा कि पहचान की गई कॉलोनियों के निवासियों को पांच दस्तावेज के आधार पर मालिकाना हक दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी 1,731 कॉलोनियों के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.
विजय गोयल ने कहा कि NDA सरकार ने 30 दिनों में वो हासिल किया, जो विभिन्न सरकारों ने 30 वर्षों में नहीं किया. यह बिल साबित करता है कि यह सरकार गरीब लोगों के लिए है. दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है. सड़कों, झुग्गियों और अवैध कॉलोनियों में लगभग 60 लाख लोग रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दिल्ली नरक बन गई है. यह रहने योग्य नहीं है.
बिल में 1,731 अवैध कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता दी गई है और पंजीकरण शुल्क से कुछ राहत भी प्रदान की गई है. इन कॉलोनियों में मकान फिलहाल पंजीकरण अधिकारियों द्वारा पंजीकृत नहीं हैं.
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